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गैस सिलेंडर - 418 सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लीपापोती: 12 दिन में बहाल हुई गैस एजेंसी, FIR तक नहीं, अफसर भी अनजान..

👉 गैस सिलेंडर - 418 सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लीपापोती: 12 दिन में बहाल हुई  गैस एजेंसी, FIR तक नहीं, अफसर भी अनजान..

👉 जुर्माना लेकर मामला दबाया: पूर्व आपूर्ति अधिकारी की एजेंसी पर मेहरबानी, एडीएम कोर्ट में केस चल रहा, फिर भी गुपचुप चालू कर दी गैस सप्लाई.

विशेष संवाददाता (आकाश शर्मा) - गैस की कालाबाजारी, फर्जी बिलिंग और अवैध वसूली के 10 संगीन आरोपों में घिरी एचपी गैस एजेंसी को सिर्फ 12 दिन में बहाल कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 418 घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी की पुष्टि खुद एचपीसीएल ने की, फिर भी न संचालक पर FIR हुई, न लाइसेंस रद्द। 6 लाख का जुर्माना वसूलकर गुपचुप तरीके से एजेंसी चालू कर दी गई। 

खाद्य विभाग और एडीएम तक को नहीं थी खबर...

बुधवार को जब एजेंसी पर ग्राहकों की लाइन लगी तो खुलासा हुआ कि इसे बहाल कर दिया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने माना, “कंपनी ने बहाली की जानकारी बाद में दी। एडीएम कोर्ट में केस अभी चल रहा है।” वहीं एडीएम प्रकाश नायक ने कहा, “मुझे जानकारी नहीं है। डीएसओ से पूछेंगे।”

जांच में मिली थीं ये 10 गड़बड़ियां: ..

1. 418 सिलेंडरों की कालाबाजारी – पंचिंग रिकॉर्ड ही नहीं मिले  2. फर्जी बिलिंग – 15 अप्रैल को 250+ ऑनलाइन बिल जनरेट कर 16 अप्रैल के ऑफलाइन बिल थमाए  3. अवैध वसूली – होम डिलीवरी के 34 रुपए लेकर हर माह 2 लाख वसूले  4. डिलीवरी घोटाला – सिलेंडर पहुंचाए बिना ही ‘डिलीवर्ड’ मैसेज भेजे  5. स्टॉक गड़बड़ी – 2 हजार छोटे सिलेंडर गायब, 40 घरेलू सिलेंडर अतिरिक्त मिले  6. ओवरचार्जिंग – सीधे सिलेंडर देने के बावजूद पूरे पैसे वसूले  7. 2 हजार बुकिंग पेंडिंग – ऑनलाइन बुकिंग दबाकर रखी गईं  8. अवैध वितरण – ट्रकों से सीधे गैस बांटी गई  9. संसाधन कम – 9 में से सिर्फ 5 वाहन चालू मिले  10. सुरक्षा निधि घोटाला – बिना जांच 5 हजार ग्राहकों से 238-238 रुपए वसूले  

संचालक रसूखदार, इसलिए बचाव?  

उक्त मामला भोपाल का होकर -  फिनिक्स गैस एजेंसी के संचालक बीपी शर्मा का है जो खुद पूर्व सहायक आपूर्ति अधिकारी रहे हैं। प्रशासन की जांच रिपोर्ट को 20 दिन बीत गए, लेकिन ईसी एक्ट में केस तक दर्ज नहीं हुआ। एचपीसीएल के एरिया सेल्स मैनेजर पुष्पेंद्र सोढ़ा का तर्क है, “अधिकतम जुर्माना लगाया है। FIR कराना कलेक्टर और खाद्य विभाग का काम है।” 

सवाल जो उठ रहे हैं:  

1. जब एडीएम कोर्ट में केस चल रहा है तो बहाली की जल्दबाजी क्यों?  2. 418 सिलेंडर कहां खपे, इसकी ट्रैकिंग क्यों नहीं? कंपनी बोली- “छोटे सिलेंडर का रिकॉर्ड जरूरी नहीं”  3. 6 लाख जुर्माना लेकर 2 लाख महीना की अवैध वसूली पर पर्दा क्यों?  

12 दिन पहले सस्पेंड, आज फिर वही लाइन..  

25 अप्रैल को सस्पेंड हुई एजेंसी 7 मई को चालू हो गई। सवाल ये है कि जब गड़बड़ी इतनी बड़ी थी तो सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ना क्या कालाबाजारी को बढ़ावा देना नहीं है?

👉 गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अधिक दाम वसूलने या रिफिलिंग की शिकायत आप 1906 (आपातकालीन हेल्पलाइन), पेट्रोलियम मंत्रालय के e-Seva पोर्टल, या स्थानीय जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम (जैसे 1077) में कर सकते हैं

राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर (24/7): एलपीजी से संबंधित किसी भी गंभीर समस्या के लिए 1906 डायल करें। ऑनलाइन शिकायत (MoPNG e-Seva): आप e-Seva पोर्टल पर अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। कंपनी-वार शिकायत नंबर:इंडेन (Indane): 1800-2333-555 या ऑनलाइन शिकायत करें। भारत गैस (Bharat Gas): 1800-22-4344 पर कॉल करें। एचपी गैस (HP Gas): HP Online पोर्टल पर। स्थानीय प्रशासन: कालाबाजारी की सूचना मिलने पर संबंधित जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (District Supply Office) या एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत करें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप: आप संबंधित तेल कंपनियों के आधिकारिक हैंडल या स्थानीय प्रशासन के जारी किए गए व्हाट्सएप नंबरों (जैसे: 7534826066) पर भी शिकायत भेज सकते हैं।

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